अलग-अलग धर्मों के कपल की शादी के मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी से 30 दिन पहले जरूरी तौर पर नोटिस देने के नियम अनिवार्य नहीं है। इसको ऑप्शनल बनाना चाहिए। इस तरह का नोटिस प्राइवेसी यानी निजता का हनन है। यह कपल की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए कि वह नोटिस देना चाहते हैं या नहीं। | Allahabad High Court says 30-day notice under Special Marriage Act violates privacy, makes it optionalअलग-अलग धर्मों के कपल की शादी के मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी से 30 दिन पहले जरूरी तौर पर नोटिस देने के नियम अनिवार्य नहीं है। इसको ऑप्शनल बनाना चाहिए। इस तरह का नोटिस प्राइवेसी यानी निजता का हनन है। यह कपल की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए कि वह नोटिस देना चाहते हैं या नहीं। | Allahabad High Court says 30-day notice under Special Marriage Act violates privacy, makes it optional Allahabad High Court said- 30 days notice under Special Marriage Act, violation of privacy, make it optional | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- शादी से 30 दिन पहले नोटिस देना प्राइवेसी का हनन, इसे ऑप्शनल बनाएं - Dainik Bhaskar